सरकारी कर्मचारी के बाद उसके पार्टनर खोल सकेंगे ये अकाउंट, केंद्र ने बदले नियम

Senior Citizen Saving Scheme:- केंद्र सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथी को वरिष्ट नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) में अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है | इस योजना के समन्ध में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जरी कर दिया है | आप सभी को बता दे Senior Citizen Saving Scheme एक सरकार की बचत योजना है इस योजना में ब्याज दर और टैक्स छुट के अलावा कई फायदे मिलते है | यह फायदे आप 60 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से आधिक आयु में रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है | इस योजना में 3 महीनो की ब्याज राशी अक्टूबर-दिसम्बर में 8.2 फिसदी है | और इस योजना में जमा राशी के साथ अनेक बदलाव किये गए है जानने के लिए हमारे साथ इस आर्टिकल में अंत तक जुड़े रहिये |

बदले गए हे एक और नियम 

सरकार ने Senior Citizen Saving Scheme में एक और बदलाव किया है जिसमे रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट हासिल करने के बाद Senior Citizen Saving Scheme अकाउंट को शुरू करने की समय सीमा को एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने तक कर दी गई है। आप सभी को बता दे की पहले Senior Citizen Saving Scheme के अकाउंट के विस्तार को आवेदन की तिथि को प्रभावी मन जाते था | लेकिन सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है अब विस्तार आवेदन की तिथि को बिना परवाह के, मैच्योरिटी डेट या प्रत्येक 3 साल की ब्लॉक अवधि के समापन से हुआ माना जाएगा |

Also Read :-

Senior Citizen Saving Scheme के खास फीचर्स

  • इस स्कीम में आप पांच साल के लिए निवेश कर सकते है
  • इस योजना में 3 महीनो की ब्याज राशी अक्टूबर-दिसम्बर में 8.2 फिसदी है |
  • Senior Citizen Saving Scheme में निवेश की उम्र 60 वर्ष रखी गई है |
  • इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की 80सी धारा के तहत 1.50 लाख तक की छुट मिलती है |
  • इस स्कीम के तहत आप बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते है और आपको रेगुलर इनकम का लाभ मिलता रहेगा |

जमा राशी की लिमिट में बदलाव 

इस वर्ष Senior Citizen Saving Scheme में आम बजट के जमा राशी के बचत सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है | अब सभी वरिष्ट नागरिक पांच सालो की इस बचत योजना के तहत आप डाकघर में अधिकतम 30 लाख रूपए तक राशी जमा कर सकते है | पहले आप Senior Citizen Saving Scheme के तहत 15 लाख रूपए तक की बचत कर रहे थे | इस योजना से हर 3 महीने में खाता धारक को सरकार की तरफ से ब्याज राशी प्रदान की जाती थी | इस योजना में पांच वर्ष की परिपक्ता अवधि पूर्ण होने पर खाता धारक अपनी मर्जी से इस और 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते है | बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए आपको कागजी कारवाही करनी पड़ेगी |

Leave a Comment