रसोई गैस सिलेंडर (LPG) से जुड़े अधिकार जानते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं बताता ये बात

रसोई गैस सिलेंडर (LPG) से जुड़े अधिकार जानते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं बताता ये बात:-हेल्लो दोस्तों आज हम आपके लिए उपभोक्ता से जुड़े अहम् अधिकारों के बारे में जानकारी लेकर आये हैं रसोई गैस सिलेंडर LPG से जुड़े अधिकारो की समस्त जानकारी इस लेख के माध्यम से देने जा रहे है उपभोक्ताओ को इनकी जानकारी नहीं होती हैं यह डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता को सही जानकारी दे और उसकी सहायता करे क्या आप जानते हैं कि LPG गैस इस्तेमाल करने वालों का 50 लाख रुपए तक का बीमा होता है जैसे ही कोई उपभोक्ता गैस कनेक्शन लेता है वो इन्श्योर्ड हो जाता है लेकिन न इसकी जानकारी कंपनियां देती हैं और न ही उपभोक्ता कभी अपने अधिकार जानने की कोशिश करता है

क्लेम कब कर सकते हैं

गैस कंपनियों की वेबसाइट के अनुसार यह इन्श्योरेंस कवर सिलेंडर LPG Insurance cover के चलते होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान माल को होने वाले नुकसान के लिए मिलता है इसकी जानकारी के अभाव में कई लोग दुर्घटनाएं होने पर भी इसे क्लेम नहीं कर पाते

कितने तक का इंश्योरेंस

सिलेंडर LPG Gas cylinder खरीदते वक्त ही उसका बीमा हो जाता है 50 लाख रुपए तक होने वाला यह इंश्योरेंस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से जुड़ा होता है अक्सर लोग सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जांचे बिना ही इसे खरीद लेते हैं गैस कनेक्शन लेते ही कंज्यूमर का 40 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने पर पीड़ित इन्श्योरेंस क्लेम कर सकता है साथ ही सामूहिक दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए तक क्लेम देने का प्रावधान है

इंश्योरेंस का खर्च कौन उठाता है

सिलेंडर पर मिलने वाला बीमे का पूरा खर्च ऑयल कंपनियां उठाती हैं दुर्घटनाग्रस्त होने पर उपभोक्ता को 30 दिनों के अंदर ड्रिस्ट्रीब्यूटर और नजदीकि पुलिस स्टेशन को सूचित करना होता है उपभोक्ता से इंश्योरेंस की एवज में कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाती सिलेंडर जिसके नाम पर हो सिर्फ उसी को इंश्योरेंस का फायदा मिलता है कंज्यूमर किसी को भी इस पॉलिसी में नॉमिनी नहीं बना सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा खर्च PSU ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL वहन करती हैं

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दुर्घटना होने पर कौन देता है इंश्योरेंस क्लेम

डिस्ट्रीब्यूटर ही संबंधित ऑयल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करता है डिस्ट्रीब्यूटर ही उपभोक्ता को क्लेम के लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने में मदद करता है यह डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि वह कंज्यूमर को सही जानकारी दे और उसकी मदद करे इंडेन और HP गैस के सभी पंजीकृत कंज्यूमर अपने रजिस्टर्ड स्थान पर LPG गैस से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए बीमाकृत होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर सर्विस सेल के पास सारी डिटेल्स होती हैं सिलेंडर फटने की घटना अगर कंज्यूमर के प्रिमाइसेस में हुई है तो वह क्लेम कर सकता है

क्लेम करने के लिए क्या करना आवश्यक हैं

क्लेम करने के लिए पुलिस स्टेशन में पंजीकृत FIR की कॉपी, मेडिकल रीसिप्ट, बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है

क्लेम नहीं मिलाने के कारण

कुछ परिस्थितियों में क्लेम करने के बाद भी बीमा नहीं मिलता है अगर पाइप, रेगुलेटर, चूल्हा ISI मार्क नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा अगर गैस चूल्हे, पाइप की लंबे समय से जांच नहीं कराई है तो क्लेम नहीं मिलेगा दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर अन्दर क्लेम नहीं किया गया तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा

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